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सीखो कमाओ योजना : निजी संस्थाओं में प्रशिक्षण पर 75% राशि देगी सरकार

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत निजी संस्थाओं में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को राज्य सरकार 75 प्रतिशत राशि देगी। शेष 25 प्रतिशत राशि संबंधित निजी संस्थान देगा। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल में भी इसके प्रावधान कर दिए हैं। इसके तहत 18 से 29 साल के युवाओं को निजी क्षेत्र में देश-प्रदेश के ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनके पास पैन और जीएसटी नंबर हैं, उनके द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। योजना प्रोपराइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति आदि समस्त श्रेणी के निजी संस्थानों पर लागू होगी। प्रतिष्ठान अपने कुल कार्य-बल के 15 प्रतिशत की संख्या तक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। जिन प्रतिष्ठानों में कम से कम 20 लोग नियमित रूप से कार्यरत हों, उनके कुल कार्य-बल की गणना ईपीएफ जमा करने के आधार पर की जाएगी। युवाओं को स्टायपेंड एक वर्ष तक दिया जाएगा।

बैंक में जमा करनी
होगी राशि
प्रतिष्ठान को स्टायपेंड की 25 प्रतिशत राशि चयनित युवा के बैंक खाते में जमा करनी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत राशि राज्य सरकार डीबीटी के तहत युवा के बैंक खाते में जमा करेगी। प्रतिष्ठान अपनी ओर से निर्धारित राशि से अधिक स्टायपेंड देने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि तक यह स्टायपेंड दिया जाएगा।

15 जून से पंजीयन और जुलाई से शुरू होंगे युवाओं के प्लेसमेंट
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए लर्न एंड अर्न की तर्ज पर रोजगार दिलाने के साथ ही कौशल सिखाया जाएगा। योजना में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का पंजीयन सात जून से शुरू हो चुका है और युवाओं का पंजीयन 15 जून से शुरू होगा। युवाओं का प्लेसमेंट 15 जुलाई से होगा। राज्य शासन और ट्रेनिंग देने वाली संस्थाओं के मध्य 31 जुलाई को अनुबंध होगा। योजना में युवाओं को एक अगस्त से प्रशिक्षण दिया जाना शुरू हो जाएगा।
किसे, कितना स्टायपेंड
12वीं या उससे कम कक्षा में उत्तीर्ण युवा को आठ हजार रुपये, आइटीआई उत्तीर्ण युवा को आठ हजार 500 रुपये, डिप्लोमा उत्तीर्ण को नौ हजार रुपये एवं स्नातक उत्तीर्ण या इससे उच्च को 10 हजार रुपये प्रतिमाह स्टायपेंड दिया जाएगा।

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