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सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ बलात्कार के आरोप में पुलिस जांच का निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखे जाने के लगभग 17 महीने बाद गुरुवार को कोलकाता में एक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, आरएसएस सदस्य जीसु बसु और भाजपा नेता प्रदीप जोशी निलंबित के खिलाफ बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोप में पुलिस जांच का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द करते हुए मजिस्ट्रेट को आरोपी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।

अभियुक्तों द्वारा दायर याचिकाओं के बैच का निस्तारण करते हुए खंडपीठ ने कहा, “मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेजने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए हम मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड में दिए गए बाद का आदेश रद्द कर देते हैं। हम मामले को फिर से मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं, जिससे जांच की जा सके और न्यायिक विवेक लगाया जा सके और निर्देश जारी किए जाने पर विवेक का प्रयोग किया जा सके। एक्ट की धारा 156(3) के तहत या क्या वह संज्ञान ले सकते हैं और सीआरपीसी की धारा 202 के तहत प्रक्रिया का पालन कर सकता है। मजिस्ट्रेट ललिता कुमारी में निर्धारित कानून के संदर्भ में पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश भी दे सकते हैं। इससे पहले आधिकारिक कागजात और दस्तावेज दाखिल किए गए अदालत और हाईकोर्ट को मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड में लाया जाना है। शिकायतकर्ता/सूचना उक्त दस्तावेज़ की सामग्री की वास्तविकता पर सवाल उठाने का हकदार होगा।”

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