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बदलाव: डीएल देने जल्द ही अपडेट किया जाएगा सॉफ्टवेयर

जो उतरेगा शर्तों पर खरा… उसी को दी जाएगी ड्राइविंग की इजाजत……………..

दूसरे राज्य के निवासी किसी व्यक्ति को अब मप्र के किसी भी जिले में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) देने की शुरुआत जल्द की जाएगी। इसके लिए नेशनल इंफर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) के सारथी सॉफ्टवेयर में अपडेशन किया जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया में बदलाव कुछ इस तरह किया जाएगा कि दूसरे राज्य के निवासी की अन्य प्रदेश में निवास करने की अवधि तय की जाएगी।
यदि संबंधित व्यक्ति ने वह अवधि पूरी नहीं की होगी तो उसको डीएल के लिए आवेदन करने की पात्रता नहीं दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एसके झा का कहना है कि गलत या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति का डीएल न बन सके, उसके लिए दूसरे राज्य के निवासी के लिए अन्य प्रदेश में निवास करने की समय सीमा तय की जाएगी। इसके बाद सारथी पर उसका अपडेशन कर प्रक्रिया शुरू करवाएंगे।
वर्तमान में एक जिले में रहने वाले व्यक्ति का दूसरे स्थान पर मौजूद आरटीओ से डीएल बनने में सारथी के अपडेशन के कारण समस्या आ रही थी, जिसे दूर कर लिया गया है, साथ ही दूसरे राज्य के व्यक्ति का भी डीएल अन्य प्रदेश में बनाया जा सके, उसकी प्रक्रिया को भी सारथी सॉफ्टवेयर में अपडेट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।

…इसलिए जरूरी हुआ
’कई प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर एक से अधिक राज्यों में हैं। इस वजह से वहां के कर्मचारियों को कई बार वहां जाकर डीएल बनवाना या रिनीवल करवाना पड़ता है।
’ केंद्र सरकार, सेना, मल्टीनेशनल कंपनियों के कर्मचारियों के भी ट्रांसफर एक से दूसरे राज्य में होते रहते हैं। उनके बच्चों व परिजन के डीएल भी नई प्रक्रिया शुरू होने के बाद बनाए जा सकेंगे।
’ दूसरे राज्य के निवासी को किराएदार के रूप में रखने के बाद यदि उसके रहने का समय तय कर दिया जाएगा तो उनका डीएल भी बनाया जा सकेगा।
’ अपने गृह जिले के अलावा अन्य जिलों में रहकर बिजनेस, नौकरी, पढ़ाई या कोचिंग आदि करने वाले लोगों को इस सुविधा का सीधा फायदा मिलने लगेगा।
चार साल पहले शुरू हुई
एक जिले के निवासी को दूसरे जिलों में से किसी में भी डीएल बनवाने के लिए एनीवेयर सर्विसेज की शुरुआत करीब चार साल पहले परिवहन विभाग ने शुरू की थी।

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