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नगर निगम सत्य साईं स्कूल को सवा करोड़ रुपए पेनाल्टी स्वरूप देगा

सत्य साईं स्कूल करेगा नगर निगम की कुर्की जी हां ये ताजा मामला है की अब स्कूल करेगा नगर निगम की कुर्की कहानी ये है की नगर निगम द्वारा सत्यसाई स्कूल से अतिरिक्त कर वसूला गया था जिसके विरोध मैं स्कूल प्रशासन द्वारा केस फाइल किया गया था कई सालो बाद की लंबे संघर्ष के बाद स्कूल के पक्ष मैं हाई कोर्ट द्वारा फेसला आया की निगम से अतिरिक्त राशि की वसूली की जाए जो की एक करोड़ के ऊपर की राशि है अब वसूली के लिए निगम कमिश्नर महापौर की गाड़ी और फर्नीचर वागेरहा जप्त होग…. निगम इतिहास में यह दूसरा महत्वपूर्ण फैसला हाईकोर्ट अधिवक्ता ने बताया कि सत्यसाई विद्या विहार स्कूल इंदौर के नयायालीन प्रकरण मामले में वर्ष दिनांक 17/8/2006 को दिये गये निर्णय के विरुद्ध आयुक्त नगर निगम इन्दौर दद्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिविजन पेश की गयी थी, जिसमें किसी प्रकार क स्टे (स्थान) आदेश न होने पर उनके दवारा विद्यालय का ओर से माननीय जिला न्यायालय में नगर निगम इंदौर मे पर बकाया अवैधानिक कर की वसूली हेतु पाद पटन किया गया जिसे रोकने के लिये आयुक्त नगर निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में स्टे के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया किंतु दिनांक 1/4123 को गैर कानूनी वधूल की गयी राशि वापिस किये जाने हेतु किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किये जाने के बाद दिनांक 28/4/23 को माननीय सोलहवे जिला न्यायाधीश श्री राजेश अग्रवाल साहब ने आयुक्त नगर पालिक निगम इंदौर को आदेश देते हुए दिनांक 12/6/23 तक विद्यालय से गैर कानूनी वसूल की गयी कर शशि रूपये 107, 41909/- (एक करोड सात लाख इक्वाली स हजार नौ सौ नौ रूपये ) सत्यसाई विद्या विहार स्कूल को वापिस किये जाने हेतु आदेश दिया था, जिसका दीर्थाविधि 45 दिन में आयुक्त द्वारा पालन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में दिनांक 18/6/23 को प्रकरण की सुनवाई होने पर आयुक्त निगम इन्दौर द्वारा प्रकरण को (वसूली) करने के उद्देश्य से आवेदन प्रस्तुत किया नगरबाहुन, कर्णालीन फर्नीचर,

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