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डॉ. अग्रवाल एनडीटीवी समूह के सीनियर मैनेजिंग एडिटर

नई दिल्ली, एजेंसी। डॉ. भारत अग्रवाल को अडानी समूह ने अपने मीडिया वेंचर के साथ जोड़ लिया है। उन्हें एनडीटीवी समूह का सीनियर मैनेजिंग एडिटर बनाया गया है। अडानी ग्रुप के भारत अग्रवाल ने बेहद सम्मानजनक तरीके से भास्कर समूह से विदाई ली और अब पोस्ट-रिटायरमेंट एक शानदार पारी की शुरुआत की है।

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आदित्य छ1 ने खींचीं सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य छ1 में लगे सोलर अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (रवकळ) ने सूर्य की फुल डिस्क तस्वीरें खींची हैं। इन्हें कैद करने के लिए टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर का इस्तेमाल किया है। इसरो ने 8 दिसंबर को इन तस्वीरों को शेयर किया, साथ ही लिखा- रवकळ ने जो तस्वीरें खींची हैं, उनमें सनस्पॉट, ब्लैक स्पॉट, सूर्य का शांत क्षेत्र नजर आ रहा है। सोलर अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (रवकळ) पेलोड ने अल्ट्रावॉयलेट वेबलेंथ्स के पास सूर्य की फुल डिस्क इमेज कैप्चर की हैं। इनमें 200 से 400 नैनो मीटर तक की वेबलेंथ में सूर्य की पहली फुल-डिस्क रिप्रजेंटेशन शामिल है।

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सांसदी तो गई अब जेल भी जाएंगी क्या महुआ मोइत्रा!

नई दिल्ली, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को शुक्रवार को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। सदन ने अपनी आचार समिति की रिपोर्ट को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस रिपोर्ट में उन्हें कैश फॉर क्वेरी के लिए दोषी ठहराया गया। उनकी पार्टी टीएमसी ने उनका समर्थन किया है और इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से लड़ने की कसम खाई है। आइए जानते हैं उनके लिए आगे की कानूनी राह क्या है?
लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य का कहना है कि उनके पास निष्कासन को शीर्ष अदालत यानि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प है। उन्होंने कहा- आम तौर पर सदन की कार्रवाई को प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 122 में यह स्पष्ट है। यह कार्रवाई को अदालत की चुनौती से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 122 कहता है- प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर संसद में किसी भी कार्रवाई की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। आचार्य बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के राजा राम पाल मामले में कहा था कि ये प्रतिबंध केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के लिए है। ऐसे अन्य मामले भी हो सकते हैं, जहां न्यायिक समीक्षा आवश्यक हो सकती है।

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बैलगाड़ियों से अयोध्या पहुंचा 600 किलो घी, कंबोडिया से आई हल्दी…

रामलला के दिव्य मंदिर निर्माण के लिए धन समर्पण के साथ राम भक्त अपनी-अपनी भावना से कुछ न कुछ भेंट दे रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान व मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित करने के छह सौ किलो गाय का देसी घी दान किया गया।
खास ये है कि यह घी महर्षि संदीपनी राम धर्म गोशाला बनाड़ जोधपुर 108 कलशों में भरकर पांच बैलगाड़ियों में यहां लाया गया। जोधपुर से 27 नवंबर को निकली यह यात्रा दसवें दिन गुरुवार को कारसेवकपुरम पहुंची। इस संकल्पित घी के कलश को महर्षि संदीपनी महाराज ने श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को भेंट किया। महाराज संदीपनी ने बताया कि शुरूआत में वह मटकी में घी एकत्रित कर रहे थे। गर्मी की वजह से घी पिघलकर बाहर आने लगा और मटकी में भी दरारें आने लगी। एकाध बार घी खराब भी हो गया। फिर पता चला कि पांच अलग-अलग जड़ी बूटियों के रस से घी को कई सालों तक सुरक्षित स्टोर किया जा सकता है तो वह हरिद्वार गए और वहां से ब्राह्मी व पान की पत्तियों समेत अन्य जड़ी-बूटियां लेकर आए। इनका रस तैयार कर घी में मिलाया। इसके बाद इस घी को स्टील की टंकियों में डालकर वातानुकूलित वातावरण में 16 डिग्री तापमान में रखा।
कंबोडिया से आई हल्दी व थाईलैंड की अयुत्थया से रज- जोधपुर से पहुंचे गौ घृत को प्राप्त करने के दौरान कार्यक्रम में मौजूद श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि ने बताया कि गुरुवार का दिन बहुत मंगल का दिन है जब हमें गौ घृत, मंगल कलश, कमल दल, सुवर्ण व गंज का दर्शन हुआ। यह सभी देवी सरस्वती के प्रतीक हैं। उन्होंने बताया कि वह वर्ल्ड हिन्दू कांग्रेस में हिस्सा लेने कंबोडिया गये थे। वहां उन्हें राम मंदिर के अनुष्ठान के लिए शुद्ध हल्दी भेंट में दी गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकाक के राजा टेन राम ने वहां की मिट्टी भिजवाई। बताया कि अयोध्या की तरह ही थाइलैंड में भी एक अयोध्या है। वहां इसे अयुत्थया कहते हैँ।
वहां मौजूद उसी प्राचीन अयुत्थया की रज (मिट्टी) भेंट की है। इस दौरान तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डा. अनिल मिश्र व मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव एवं विहिप केन्द्रीय मंत्री राजेन्द्र सिंह पंकज मौजूद रहे।

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Supreme Court: ‘बांग्लादेशी अप्रवासियों को नागरिकता देने का डेटा उपलब्ध कराए केंद्र’; सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

शीर्ष कोर्ट की संविधान पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या का डेटा उपलब्ध कराये।अदालत ने इस संबंध में केंद्र को 11 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

असम में भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेशी अप्रवासियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से डेटा उपलब्ध कराने को कहा है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह निर्देश असम में अवैध अप्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए 17 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। 

शीर्ष कोर्ट की संविधान पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या का डेटा उपलब्ध कराये।अदालत ने इस संबंध में केंद्र को 11 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से डेटा प्रदान करने को कहा है। बता दें संविधान पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं

इस दौरान पीठ केंद्र से देश भर में खासतौर पर उत्तर पूर्वी राज्यों में अवैध आप्रवासन से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उसे बताने को कहा है। पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि केंद्र सरकार के लिए अदालत को डेटा-आधारित खुलासे प्रदान करना आवश्यक होगा। हम निर्देश देते हैं कि सोमवार को या उससे पहले इस अदालत में इस संबंध में एक हलफनामा दायर किया जाए।

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