हिंदुस्तान मेल, भोपाल। मनी लॉण्ड्रिंग मामले में आरोपी मंत्री के खास, फेथ बिल्डर और फेथ क्रिकेट क्लब के मालिक राघवेंद्रसिंह तोमर ने विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र टाडा के न्यायालय में सरेंडर कर दिया। उनके विरुद्ध पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिस पर उनके अधिवक्ता ने जिला न्यायालय भोपाल एवं बाद में उच्च न्यायालय जबलपुर में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी। उन्हें दोनों न्यायालय ने राहत नहीं दी, जिसके विरुद्ध तोमर ने उच्चतम न्यायालय में अग्रिम याचिका की अर्जी प्रस्तुत की थी, जिस पर उच्चतम न्यायालय की युगलपीठ ने अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। शुक्रवार को न्यायालय में सरेंडर कर उच्चतम न्यायालय के आदेश के साथ जमानत अर्जी प्रस्तुत की। गौरतलब है कि अरविंद एवं टीनू जोशी के प्रकरण में बनाए गए लगभग 16 आरोपियों में राघवेंद्र तोमर पहले ऐसे आरोपी हैं, जिनको उच्चतम न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली है। मनी लॉण्ड्रिंग मामले में मार्च-2021 में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने निलंबित आईएएस जोशी दंपति की करीब 1.49 करोड़ रु. की संपत्ति कुर्क की थी। उनकी जांच में यह सामने आया था कि तोमर के फेथ क्रिकेट क्लब की जो जमीन है, उसका संबंध जोशी दंपति की आय से अधिक जुड़ी सम्पत्तियों में से एक है, जो कि फेथ क्रिकेट क्लब में उनके परिजन द्वारा रुपयों को काले से सफेद करने निवेश की गई थी।