एलपीजी गैस रिफिलिंग और घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग ने बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी मात्रा में सिलेंडर भी जब्त किए हैं। कार्रवाई अलग-अलग टीम बनाकर तीन स्थानों पर की गई।
शहर में गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग और घरेलू गैस की कालाबाजारी की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।
कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी के निर्देश पर गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी को लेकर खाद्य विभाग ने बुधवार को शहर में छापामार कार्रवाई की। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू द्वारा दो जांच दल बनाकर गैस सिलेंडर की अवैध कालाबाजारी एवं गैस अंतरण के रोकधाम हेतु कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया और दल द्वारा तीन अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की गई। दल द्वारा गांधी नगर स्थित गणेश बर्तन भंडार पर रिहायशी इलाके में गैस रिफिलिंग की शिकायत पर टीम द्वारा गैस रिफिलिंग किए जाते हुए मौके से घरेलू सिलेंडर 14.2 केजी से छोटे 3 केजी के लोकल सिलेंडर में गैस अंतरण किए जाते हुए पकड़ा।
मौके से घरेलू गैस सिलेंडर के 29 नग, गैस अंतरण बंसी, पीतल के नॉजल, गैस रेग्यूलेटर आदि सामग्री जब्त की गई। दुकान संचालक कमल कसेरा के खिलाफ गैस रिफिलिंग का अवैधानिक व्यापार क्रय-विक्रय करने, रिहायशी इलाके में गेस अंतरण करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत के उक्त सामग्री जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इसी तरह दल दूसरी कार्रवाई सुदामा नगर स्थित माने बर्तन भंडार पर की गई। यहां पर श्री सांई लक्ष्मी गैस एजेंसी एचपीसीएल के हॉकर द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी किए जाने हेतु घरेलू सिलेंडर विक्रय कर डिलीवर करते हुए मौके पर पकड़ा गया। मौके पर माने बर्तन भंडार की संचालक रेखा माने से 4 नग घरेलू गैस सिलेंडर एवं 8 नग 5 केजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए एवं गैस एजेंसी के हॉकर विमल शर्मा से अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी किए जाने, बिना गैस कनेक्शन गैस सिलेंडर अधिक मूल्य लेकर विक्रय करने पर वाहन एवं इसमें रखे 38 नग गैस सिलेंडर को मौके पर से जब्त किया गया। कार्रवाई के तहत जांच दल द्वारा श्री सांई लक्ष्मी गैस एजेंसी के गोडाउन की विस्तृत जांच की गई, जिसमें गंभीर अनिमियता पाई गई एवं स्टॉक में भारी अंतर होना पाया। दल द्वारा भारी मात्रा में भरे एवं खाली गैस सिलेंडर को गोडाउनकीपर राजेश से जब्त किया गया।
गैस एजेंसी संचालक शैलेन्द्रसिंग राजोरा, बर्तन भंडार संचालिका और हॉकर तीनो के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसी प्रकार एक अन्य कार्रवाई के अंतर्गत दल द्वारा विष्णुपुरी में अंकुर गैस एजेंसी आईओसी के हॉकर द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर घरेलू सिलेंडर से गैस निकालकर अन्य गैस सिलेंडर में अंतरण किए जाते हुए पकड़ा गया।
मौके से खाली व भरे हुए गैस सिलेंडर के साथ ही वाहन को भी जब्त किया गया। गैस एजेंसी संचालक अभय जैन एवं हॉकर शैलेन्द्र सिंगार के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जांच दल द्वारा की गई कार्रवाई के तहत तीनों प्रकरणों में संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनयम 1955 की धारा 3/7 में प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।