सागर, एजेंसी। सागर में 34 लोगों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 170 साल की सजा सुनाई है। आरोपी 72 लाख की ठगी करके फरार हो गया था। कोर्ट ने सभी मामलों में 5-5 साल की सजा सुनाते हुए कहा- यह सभी सजा एक-एक करके शुरू होंगी, यानि एक मामले की सजा खत्म होने के बाद दूसरे मामले की सजा शुरू होगी। आरोपी नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत पर जुर्माना भी लगाया है। उसे प्रत्येक पीड़ित को 10-10 हजार रुपए कुल 3.40 लाख रुपए देना होगा। शासन की तरफ से मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने की। कैंट थाना क्षेत्र के करीब चार साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी ने 34 लोगों के साथ छल किया है।